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Celebi’s Security Clearance Order: तुर्किए कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. सेलेबी की ओर से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है.
‘सरकार का फैसला न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ’
ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने भारत मे काम कर रही तुर्किए की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दिया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 21 मई को सेलेबी कंपनी ने दलील दी कि भारत सरकार का यह फैसला न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने 15 मई 2025 को सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी.
ग्राउंड हैंडलिंग की देखरेख करती है कंपनी
सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं. केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरे की ओर इशारा किया था.
‘राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया फैसला’
सेलेबी के वकील ने कहा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को याचिकाकर्ताओं को सजा से पहले सुनवाई का अवसर देना चाहिए था और कार्रवाई के कारण बताने चाहिए थे. केंद्र ने 19 मई को कहा कि मंजूरी रद्द करने का निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि वर्तमान परिदृश्य में याचिकाकर्ता कंपनियों की सेवाएं जारी रखना खतरनाक होगा.
सेलेबी भारतीय विमानन क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है तथा इसमें 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं. यह नौ हवाई अड्डों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती है. बीसीएएस ने अपने आदेश में कहा था, “राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है.”
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[SAMACHAR]
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