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महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी अब राज्य सरकार या देश की किसी भी अन्य व्यवस्था की मौजूदा या पिछली नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। नए सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए अलग-अलग अकाउंट रखने होंगे। उन्हें ऐसे एप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो राज्य सरकार या केंद्र की ओर से प्रतिबंधित हैं। एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में यह भी कहा गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। अधिकारी अपने अच्छे काम के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह आत्म-प्रशंसा न हो। ये नियम राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, स्थानीय निकायों, संविदा कर्मचारियों और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होंगे।
‘प्रतिबंधित किसी भी एप का उपयोग नहीं कर पाएंगे’
सरकारी आदेश में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण, मानहानिकारक सामग्री या घृणा फैलाने वाली पोस्ट अपलोड नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत खाते में कर्मचारी की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सरकारी आदेश में कर्मचारियों से सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी पोस्ट न करने को कहा गया है जिसमें सरकारी लोगो, वर्दी या कार्यालय भवन या वाहन जैसी आधिकारिक संपत्तियों की तस्वीरें या पदनाम दिखाई दे रहे हों। उन्हें राज्य सरकार या केंद्र की ओर से प्रतिबंधित किसी भी एप का उपयोग नहीं करना चाहिए।
‘व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग एप का उपयोग कर सकते हैं’
कर्मचारी आधिकारिक कार्यों के समन्वय के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग एप का उपयोग कर सकते हैं। केवल सरकार की ओर से अधिकृत अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और जनभागीदारी के प्रचार के लिए आधिकारिक मीडिया का उपयोग कर सकते हैं।
‘आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी अधिकारी को सौंपना होगा’
सरकारी आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति या प्राधिकरण के किसी भी गोपनीय डोजियर, आधिकारिक दस्तावेज को आंशिक या पूर्ण रूप से अपलोड, फॉरवर्ड या साझा नहीं किया जा सकता है। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण से पहले अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अपने उत्तराधिकारी अधिकारी को सौंपना होगा।
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