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Good news for those who file ITR You can file returns from home using Excel know who can use it

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आयकर रिटर्न (ITR) भरने वालों के लिए एक नई अपडेट आई है. अगर आप भी हर साल Income Tax Return भरते हैं या पहली बार भरने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. अब आयकर विभाग ने ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए Excel बेस्ड यूटिलिटी टूल लॉन्च कर दिया है.

यानि अब आप बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन अपनी सारी इनकम डिटेल्स भर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेट कर सकते हैं और फिर उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं. लेकिन ध्यान दें, ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं हुआ है.

ITR-1 और ITR-4 Excel यूटिलिटी आखिर है क्या?

Income Tax Department की यह Excel यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल है. आप इसे इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें आप अपनी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट या बिजनेस इनकम की जानकारी भरते हैं. फिर फॉर्म को चेक करके एक JSON फाइल बनती है जिसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाता है.

ITR-1 (सहज) कौन भर सकता है?

अगर आप एक भारतीय निवासी हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है, तो ITR-1 आपके लिए है. ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम नीचे दिए गए सोर्स से आती है-

सैलरी

एक हाउस प्रॉपर्टी

सेविंग अकाउंट या FD से ब्याज

5,000 रुपये तक की कृषि आय

ध्यान रहे, ये नॉन-ओर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए नहीं है.

ITR-4 (सुगम) किसके लिए है?

ITR-4 उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और फर्म्स (LLP को छोड़कर) के लिए है जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक है. यह फॉर्म खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत इनकम डिक्लेयर करते हैं.

इसमें शामिल है-

बिजनेस इनकम (प्रिजम्पटिव बेसिस पर)

एक हाउस प्रॉपर्टी से आय

इंटरेस्ट इनकम

5,000 रुपये तक की कृषि आय

15 सितंबर तक भर सकते हैं ITR

अगर आप ये सोच रहे थे कि समय कम है, तो राहत की बात है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है. यानी अब आपके पास दो महीने और हैं अपनी फाइलिंग को पूरी करने के लिए.

फाइलिंग और भी आसान

Excel यूटिलिटी के आने से अब आपको बार-बार इंटरनेट पर डेटा भरने की जरूरत नहीं है. घर बैठे, बिना नेटवर्क के, आप पहले से अपनी इनकम डिटेल्स भर सकते हैं और बाद में एक क्लिक में फाइल कर सकते हैं. ये सुविधा खासतौर पर उन टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद है जो अपने टैक्स रिटर्न्स खुद भरते हैं. 

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप ने दिया भारत को झटका! 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा प्रभावित, GTRI रिपोर्ट में हुआ खुलासा

[SAMACHAR]

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