US H-1B Visa: | US H-1B visa holders in getting NTA from USCIS even during 60-day grace period

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अमेरिका में काम करने वाले H-1B वीजा धारकों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. एक ओर जहां नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को नई नौकरी या वीजा स्थिति बदलने के लिए 60-दिन की अनुग्रह अवधि (Grace Period) दिया गया है, वहीं दूसरी ओर  यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसे (USCIS) ने इस अवधि के भीतर ही नोटिस टू अपीयर (NTA) भेजना शुरू कर दिया है. प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को दिया जाता है. 2023 में  जिन एच-1बी वीजा धारकों के आवेदन स्वीकृत हुए, उनमें से लगभग तीन-चौथाई (73%) भारत के लोग थे. दूसरे नंबर पर चीन था, जो महज 12 फीसदी थे.

यह NTA निर्वासन कार्यवाही (Deportation Proceedings) का पहला चरण होता है और आम तौर पर तब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा हो, लेकिन अब यह नोटिस उन लोगों को भी मिल रहा है, जिनके पास समय पर दायर किए गए वीजा स्थिति परिवर्तन के लंबित आवेदन हैं.

क्या है NTA और क्यों है यह गंभीर?
NTA यानी Notice to Appear एक कानूनी दस्तावेज है, जो आव्रजन अदालत में पेश होने के लिए भेजा जाता है. जब यह नोटिस मिलता है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति पर निर्वासन कार्यवाही शुरू की गई है. इस अंतर्गत गैरकानूनी उपस्थिति (Unlawful Presence) की कार्रवाई शुरू हो जाती है. वीजा के समय सीमा को बढ़ाने या ग्रीन कार्ड हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर 3 या 10 साल का प्रतिबंध भी लग सकता है.

क्या कहती हैं USCIS की गाइडलाइंस?
USCIS की तरफ से 2025 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 60-दिन की अनुग्रह अवधि के भीतर स्थिति परिवर्तन (Change of Status) के लिए आवेदन किया जा सकता है. इस समय सीमा में अगर आवेदन लंबित है तो व्यक्ति को अधिकृत प्रवास (Authorized Stay) में माना जाना चाहिए, जब तक उस आवेदन पर फैसला नहीं होता तब तक NTA नहीं भेजा जाना चाहिए. हालांकि, आव्रजन विशेषज्ञों का दावा है कि USCIS अब इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा और समय पर आवेदन देने वालों को भी NTA भेज रहा है.

विशेषज्ञों की चेतावनी कानून के विपरीत है यह रवैया
वैनगार्ड वीजा लॉ के संस्थापक समीर खेडेकर ने बताया कि कई H-1B वीजा धारकों को NTA ऐसे समय में मिल रहा है, जब उनका I-539 (स्थिति परिवर्तन का आवेदन) लंबित है. वहीं, Imigration.com के वकील राजीव एस. खन्ना ने कहा कि यदि व्यक्ति ने समय पर और उचित फॉर्म में आवेदन किया है तो उसे गैरकानूनी उपस्थिति में नहीं माना जाना चाहिए. इसके बावजूद USCIS हर हफ्ते सप्ताह लगभग 1,840 NTA जारी कर रहा है, जिनमें से कई नीतियों के उल्लंघन में जारी हो रहे हैं.

अमेरिका में  H-1B वीजा को लेकर नियम
हाल ही में अमेरिकी सरकार H-1B वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कई जरूरी बदलाव करने जा रही है. इसके संबंध में होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने वेटिड चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा है. इसमें लॉटरी सिस्टम की जगह पर उन आवेदकों को मौका दिया जाएगा, जिनका प्रोफाइल ज्यादा अच्छा होगा. बता दें कि अमेरिका में सबसे ज्यादा H-1B वीजा धारकों की संख्या भारतीयों की है. इस वजह से नए बदलाव का सबसे ज्यादा असर इंडियन पर पड़ेगा.

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[SAMACHAR]

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