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Duplicate Property Documents: कई बार लोगों की बहुत सी कीमती चीजें उनसे कहीं खो जाते हैं. इनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं. जो आप दोबारा से हासिल नहीं कर सकते. तो वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं. जो आपको दोबारा भी बनवा सकते हैं. जैसे कि दस्तावेज. किसी भी चीज का दस्तावेज खो जाना. परेशानी का सबब बन सकता है. फ्लैट या जमीन के कागज अगर खो जाते हैं.
तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है. क्योंकि यही वह चीज होते हैं. जो आपके फ्लैट या जमीन पर आपका मालिकाना हक साबित करते हैं. लेकिन अगर आपके फ्लैट या जमीन के डॉक्यूमेंट कहीं खो जाते हैं. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप इन्हें दोबारा भी बनवा सकते हैं. क्या होगी इसके लिए प्रक्रिया चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.
सबसे पहले करना होगा यह काम
जमीन के कागज खो जाना या फ्लैट के कागज खो जाना कोई आम बात नहीं है. अगर ऐसा होता है तो फिर आपको एक पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी होती है. तभी आप नए कागज बनवा सकते हैं. सबसे पहले आपको ऐसे मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी होती है. जिसमें आपको बताना होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं.
और वह आपको मिल नहीं रहे हैं. एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसकी कॉपी अपने पास रख लें. आपको बता दें प्रॉपर्टी पेपर्स खो जाने की एफआईआर सिर्फ प्रॉपर्टी का मालिक ही करवा सकता है. नॉर्मली आपको इसके लिए पुलिस स्टेशन जाना होता है. लेकिन कुछ राज्यों में इसके लिए आपको ऑनलाइन सुविधा भी मिल जाती है.
अखबार में छपवाना होगा नोटिस
जमीन के डॉक्यूमेंट खो जाने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी जरूरी हैच इसके बाद आपके अखबार में भी इस बारे में नोटिस निकलवाना होता है. आपको बता दें अखबार के नोटिस में भी आप यही जानकारी छपवाते हैं. तो साथ में अपनी कांटेक्ट डिटेल्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी डलवाना जरूरी है.
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इसके बाद एफिडेविट बनवाएं
पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद और अखबार में नोटिस निकलवाने के बाद आपको एक वकील के जरिए एफिडेविट बनवाना होता है. इसमें आप लिखित में इस बात की जानकारी देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट खो गए हैं. तो साथ ही आप पुलिस में की गई एफआईआर और अखबार में निकाले गए नोटिस के बारे में भी बताते हैं. आपको बता दें कि एफिडेविट को नोटरी से अटेस्ट करवाना होता है.
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नए डॉक्यूमेंट के लिए करें अप्लाई
इसके बाद आपको प्रॉपर्टी के नए डॉक्यूमेंट यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अप्लाई करना होगा. इसके लिए अपने रजिस्ट्रार के पास जो एफिडेविट या नोटरी अंडरटेकिंग थे वह, उसके साथ एपआईआर की कॉपी, तो साथ ही अखबार में छपवाया नोटिस भी देना होगा. इन सभी दस्तावेजों के साथ आप रजिस्ट्रार ऑफिस में एक फीस भी चुकानी होगी. इसके बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी के नए यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे.
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