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भारत में सरोगेसी यानी किराए की कोख को लेकर कानून बहुत सख्त है. यहां सरोगेट मदर्स के लिए कई तरह के नियम व कायदे लागू किए गए हैं. इस बीच बिहार में लंबे इंतजार के बाद सरोगेसी को कानूनी मान्यता दी गई है. बिहार सरकार ने सरोगेसी प्रक्रिया की निगरानी व संचालन के लिए सरोगेसी मॉनिटरिंग बोर्ड का भी गठन किया है. यह 24 सदस्यीय बोर्ड होगा, जिसमें डॉक्टर्स, एमएलए और महिला समाजसेवियों को शामिल किया गया है. अब सवाल यह है कि भारत में सरोगेसी कानून क्या है? भारत के किन-किन राज्यों में सरोगेसी लीगल है? चलिए जानते हैं…
क्या होती है सरोगेसी?
सरोगेसी की प्रक्रिया में सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल मां नहीं होती. वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है. इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष के शुक्राणु और सरोगेट मदर के अंडाणु लेकर आईवीएफ तकनीक से टेस्ट ट्यूब में निषेचित किए जाते हैं. इसके बाद भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. आसान भाषा में समझें तो सरोगेसी प्रक्रिया में कोई महिला किसी अन्य दंपति के लिए गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म दे देती है. गर्भधारण करने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है.
भारत में क्या है कानून?
भारत सरकार ने 2021 में सरोगेसी कानून लागू किया था, जिसके अनुसार देश में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी गई है. यानी किसी दंपति के लिए गर्भधारण करने वाली महिला अपनी इच्छा और परोपकार के भाव से ऐसा करेगी. इसके लिए न तो उसे मजबूत किया जा सकता है, न ही पैसे का लालच दिया जा सकता है. भारत में कमर्शियल सरोगेसी पर पूरी तरह प्रतिबंध है और इसमें 10 साल की सजा व 10 लाख का जुर्माना भी शामिल है. इस कानून के अनुसार, केवल विवाहित जोड़े ही सरोगेसी के माध्यम से संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं. कपल में पुरुष की उम्र 26 साल से 55 साल के बीच और महिला की उम्र 23 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. इतना ही नहीं, अनमैरिड लड़कियां सरोगेसी के जरिए मां नहीं बन सकती हैं.
किन-किन राज्यों में लीगल है सरोगेसी
भारत में सरोगेसी को लेकर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, जो सभी राज्यों में पर लागू होता है. भारत में सरोगेसी कई राज्यों में लीगल है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं. अब इन राज्यों में बिहार भी शामिल हो गया है, यहां भी सरोगेसी को कानूनी मान्यता मिल गई है, साथ ही सरोगेसी मॉनिटरिंग बोर्ड का भी गठन किया गया है.
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[SAMACHAR]
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