कपिल मिश्रा ने नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, दिल्ली की अदालत से बीजेपी नेता को झटका

कपिल मिश्रा

इमेज स्रोत, Sanchit Khanna/Hindustan Occasions by means of Getty Photographs

इमेज कैप्शन, कपिल मिश्रा फिलहाल दिल्ली सरकार में क़ानून और न्याय मंत्री हैं

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को एक अदालत ने ‘हेट स्पीच’ से जुड़े मामले में झटका दिया है. साथ ही कोर्ट ने बीजेपी नेता की ओर से दी गई जल्द पुनर्विचार की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा ने बेहद कुशलता से अपने बयानों में नफ़रत फैलाने, लापरवाही बरतते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए ‘पाकिस्तान’ शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि इससे चुनाव में वोट मिलें.

ये मामला साल 2020 में उनके एक ट्वीट के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है. इस मामले में उन्हें एडिशनल चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. कपिल मिश्रा ने इसी याचिका को चुनौती दी थी.

इस पूरे मामले में कपिल मिश्रा दावा करते रहे हैं कि अपने बयानों में उन्होंने किसी जाति, समुदाय या धर्म को निशाना नहीं बनाया था.

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