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यूपी में विवाह पंजीकरण के नियम बदले, पंडित और पुरोहित की गवाही जरूरी

UP News :  उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया अब और अधिक सख्त और पारदर्शी बना दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए फर्जीवाड़े पर लगाम कसने का निर्णय लिया है।  उत्तर प्रदेश सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब विवाह स्थल के बजाय वर-वधू अथवा उनके माता-पिता के निवास स्थान की तहसील के अंतर्गत आने वाले सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ही पंजीकरण अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के नए नियमों के मुताबिक, विवाह रजिस्ट्रेशन के समय परिवार के किसी एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यदि पारिवारिक गवाह उपस्थित नहीं हो सकता, तो विवाह सम्पन्न कराने वाले पंडित, मौलवी या पारंपरिक आयोजक की गवाही आवश्यक होगी। इतना ही नहीं, विवाह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक पेन ड्राइव में प्रस्तुत करनी होगी ताकि विवाह की वैधता की पुष्टि की जा सके।

फर्जी विवाह करने वालों के लिए चेतावनी

पूर्व में विवाह स्थल के आधार पर पंजीकरण की अनुमति दी गई थी, जिससे कई बार नकली या जबरन विवाहों की शिकायतें सामने आती थीं। सरकार के अनुसार, यह संशोधन उन फर्जीवाड़ों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अब बिना प्रमाण और गवाही के विवाह का कानूनी दर्जा नहीं मिल सकेगा। एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि शासनादेश शुक्रवार शाम को जारी किया गया था और यह नियम शनिवार से प्रभाव में आ गया है।

सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। नवीन निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा “शनिदेव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार” मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया था कि विवाह जैसे गंभीर विषय पर कानून की सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

निजी विवाह अब छिपाए नहीं जा सकेंगे

इन दिशा-निर्देशों के लागू होने से परिवार की जानकारी के बिना गुपचुप शादी रजिस्टर कराना बेहद कठिन हो जाएगा। अब विवाह के अधूरे या संदेहास्पद दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण नहीं किया जाएगा। पंडित की मौखिक गवाही और वीडियो फुटेज को साक्ष्य के रूप में जरूरी बना दिया गया है।    UP News

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