Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों की जल्दी ही लॉटरी खुलने वाली है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों को आबादी के बड़े-बड़े प्लॉट जल्दी ही मिलने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दो गाँवों के 158 किसानों को एक महीने के अंदर आबादी के प्लॉट मिल जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण देगा किसानों को 6 प्रतिशत आबादी के भूखण्ड
आपको बतादें कि ग्रेटर नोएडा शहर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बसाया है। ग्रेटर नोएडा शहर को बसाने के लिए क्षेत्र के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। किसानों की जितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उस जमीन का मुआवजा भी किसानों को दिया गया है। मुआवजे के साथ ही किसानों को उनकी जमीन के 6 प्रतिशत के बराबर आवासीय प्लाट देने का प्रावधान है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के अनेक गांवों के किसानों को अभी तक 6 प्रतिशत वाले प्लाट नहीं मिले हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी पात्र किसानों को वर्ष-2025 के अंदर-अंदर 6 प्रतिशत वाले आवासीय प्लाट देने का फैसला किया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO. रवि कुमार एन.जी. ने दी खुशखबरी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO रवि कुमार एन.जी. ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एक महीने के अंदर-अंदर ही सिरसा और डाढ़ा गांव के किसानों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित करेगा। 158 किसानों की सूची तैयार कर ली गई है। प्लाट आवंटन के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली है। पारदर्शिता के लिए भूखंडों का आवंटन ड्रा के जरिये होगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO ने बताया कि आवंटित भूखंडों पर बिजली, जलापूर्ति, सीवर लाइन, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन विकास कार्यों का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। दरअसल प्राधिकरण ने पतवाड़ी, थापखेड़ा, डाढ़ा और सिरसा समेत आठ गांवों के 825 किसानों की सूची तैयार की है। इसके लिए गांव के पास ही जमीन तलाश की जा रही है।
प्राधिकरण के मुताबिक सिरसा गांव के 68 व डाढ़ा गांव के 90 किसानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। ड्रा के माध्यम से भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद क्रमवार तरीके से अन्य गांवों के किसानों के भूखंड आवंटित किए जाएंगे। दरअसल जमीन से प्रभावित क्षेत्र के किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में छह प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने का प्रविधान है। इसके अलावा कुछ किसान चार फीसदी अतिरिक्त भूखंड दिए जाने के लिए कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के आदेश पर ऐसे किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड दिया जाता है। Greater Noida News
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