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आरोपी तहव्वुर राणा को कोर्ट से फौरी राहत

Tahawwur Hussain Rana : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Hussain Rana) को उसके परिवार से फोन पर एक बार बात करने की इजाजत दी है। यह कॉल तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन की कड़ी निगरानी में की जाएगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि राणा की सेहत से जुड़ी ताजा मेडिकल रिपोर्ट 10 दिन के भीतर अदालत में पेश की जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या उसे नियमित रूप से परिवार से बात करने की अनुमति दी जा सकती है।

फोन कॉल की मिली सीमित छूट

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तहव्वुर राणा सिर्फ एक बार अपने परिजनों से बात कर सकेगा और यह कॉल जेल मैनुअल के अनुसार होगी। राणा ने अदालत से अपने परिवार से संपर्क की इजाजत मांगी थी, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

कौन है तहव्वुर राणा?

तहव्वुर हुसैन राणा 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वह 26/11 मुंबई हमले का सह-साजिशकर्ता डेविड कोलमेन हेडली (दाऊद गिलानी) का करीबी सहयोगी रहा है। हेडली ने राणा के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी (HUJI) जैसे आतंकी संगठनों के सहयोग से हमले की साजिश रची थी।

26/11: जब कांप उठी थी मुंबई

26 नवंबर 2008 को समुद्री रास्ते से आए 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर तीन दिन तक कहर बरपाया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस जैसे प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। अमेरिका की एक अदालत द्वारा प्रत्यर्पण याचिका खारिज होने के बाद तहव्वुर राणा को अप्रैल 2025 में भारत लाया गया। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के वकील पीयूष सचदेवा को उसका वकील नियुक्त किया है।

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