New Rules : जुलाई की शुरुआत के साथ ही देश में आमजन के जीवन से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। इन नए नियमों का प्रभाव रसोई से लेकर सड़क और बैंकिंग से लेकर डिजिटल वॉलेट तक साफ नज़र आएगा। एक तरफ जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होने से कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली है, रेल यात्रियों और वाहन चालकों के लिए कुछ सख्त फैसले भी सामने आए हैं। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई 2025 से लागू ये 5 बड़े बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेंगे।
1. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, घरेलू गैस के दाम स्थिर
रेस्टोरेंट और कारोबारी वर्ग के लिए राहत की खबर है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी की है। नई कीमतें इस प्रकार हैं:
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दिल्ली: ₹1723.50 से घटकर ₹1665
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कोलकाता: ₹1826 से घटकर ₹1769
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मुंबई: ₹1674.50 से घटकर ₹1616.50
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चेन्नई: ₹1881 से घटकर ₹1823.50
हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. रेलवे यात्रियों को झटका, किराया बढ़ा
रेल मंत्रालय ने नॉन-एसी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की है।
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500 किमी तक की दूरी के लिए सेकंड क्लास में कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा।
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परंतु 500 किमी से अधिक की यात्रा पर प्रति किमी आधा पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा।
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नई व्यवस्था के अंतर्गत तत्काल टिकट बुक करने के लिए अब IRCTC खाते का आधार से सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दलाली और फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
3. डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे डालना हुआ महंगा
एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड धारकों पर नया शुल्क लागू किया है। अब अगर ग्राहक किसी भी डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm, Mobikwik, Ola Money आदि) में ₹10,000 से अधिक राशि क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करता है, तो 1% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
इसके साथ ही ICICI बैंक ने एटीएम से तय सीमा से अधिक निकासी पर ₹23 शुल्क लगाने की घोषणा की है।
4. पैन कार्ड के लिए अब आधार जरूरी
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के आदेशानुसार, बिना आधार सत्यापन के अब पैन कार्ड का आवंटन नहीं होगा। केवल जन्म प्रमाण पत्र या अन्य पहचान पत्र पर्याप्त नहीं होंगे।
5. राजधानी में पुराने वाहनों पर लगा ईंधन प्रतिबंध
प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने सख्त निर्णय लिया है।
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10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को राजधानी के किसी भी फ्यूल स्टेशन से ईंधन नहीं मिलेगा।
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CAQM (Commission for Air Quality Management) के निर्देशों के तहत यह आदेश दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर आज से लागू कर दिया गया है। New Rules
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